जयपुर,कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है । कल रात को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई गाइडलाइन जारी की गई उसे गृह विभाग ने तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया । अब किसी भी स्थान या कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने की मंजूरी नहीं होगी। अति आवश्यक हो तो इसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना जरूरी होगा ।
18 प्लस को वैक्सीन अनिवार्य
सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को 31 जनवरी से पहले पहले कोरोना कि दोनों डोज लगाना अति आवश्यक है अन्यथा उन्हें सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा
होटलों की बुकिंग नहीं होगी रद्द
गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसंबर को होने वाले नव वर्ष के आयोजनों में होटलो की बुकिंग को रद्द नहीं किया जाएगा और उस दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढाई घंटे की छूट भी दी जाएगी । कोरोना की नई गाइडलाइन सख्ती से लागू करने के लिए जिला कलेक्टर को पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया है।
स्कूल कॉलेजों कोचिंग सेंटरों पर कोई निर्णय नहीं
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जारी नई गाइडलाइन में सरकार ने स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर कोई निर्णय नहीं लिया है इससे अभिभावकों के मन में चिंता बढ़ गई है । कई लोगों का मत है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं है । अभिभावक तीसरी लहर को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल ऑफलाइन पढ़ाने नहीं भेजना चाहते हैं