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NEW DELHI, INDIA - SEPTEMBER 12: A gutka vendor waiting for customers at New Delhi on Wednesday. The Delhi Government has decided to impose a complete ban on manufacture, sale, display, transportation and storage of gutka and other related products in the city. (Photo by K Asif/The India Today Group via Getty Images)

संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कोटपा नियमों की पालना से संबंधित कार्यशाला आयोजित*

बीकानेर, 31 जनवरी। कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की पालना करवाने के लिए मंगलवार को तंबाकू विक्रेताओं की प्रशिक्षण कार्यशाला संभागीय आयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में हुई।
इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि किसी भी दुकान में तंबाकू उत्पादों का विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को ‘नो टोबेको डे’ के रूप में मनाया जाए तथा इस दिन किसी भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं किया जाए। दुकानदार द्वारा खुली सिगरेट का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। संभागीय आयुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक द्वारा तंबाकू उत्पाद का विक्रय न किया जा रहा हो।
उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरों में तंबाकू उत्पादों का विक्रय ना किया जाए तथा बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट का विक्रय नहीं किया जाए। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी दुकान पर लाइटर माचिस व एश ट्रे रखकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की सुविधा उपलब्ध ना करवाई जाए तथा डेयरी बूथों पर तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं किए जाएं तथा कोटपा अधिनियम 2003 के समस्त प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने संभाग के चारों जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित एनटीपीसी के जिला सलाहकारों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

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