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बीकानेर, 9 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को प्रेस से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अगले 24 घंटे में सभी सरकारी कार्यालयों से समस्त प्रकार की प्रचार प्रसार सामग्री को हटवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों से भी प्रचार प्रसार सामग्री हटवा दी जाएगी, साथ ही 72 घंटे में निजी भवनों पर भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन ना हो इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर विकास न्यास और नगर पालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। मौके पर शुरू हो चुके प्रगतिरत कार्य ही जारी रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्य जिनमें वर्क आर्डर हो चुके है लेकिन मौके पर कार्य यदि प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें भी प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा।

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